15 फरवरी- भारतीय दण्ड प्रक्रिया
संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 के तहत जीन्द जिला के सभी
पैट्रोल पम्पों मालिकों को बिना नम्बर प्लेट की गाडिय़ों
में पैट्रोल एवं डीजल तेल न डालने के निर्देश दिए हैं ।
जीन्द के जिलाधीश डा. युद्धबीर सिंह यालिया ने बताया कि
अक्सर बिना न बर प्लेट वाली गाडिय़ों द्वारा अपराध करने एंव
छीना-छपटी जैसे आपराधिक कार्य अधिक किए जाते है। इन अपराधों
पर अंकुश लगाने एंव जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के
लिए यह निर्देश जारी किए गए हैै। यह आदेश जारी होने की तिथि
से तुरंत प्रभाव से पूरे जींद जिला में लागू हो गए है। इन
आदेशों की उल्लंघना करने वाले पैट्रोल प प मालिकों के िालाफ
नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। |