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चण्डीगढ़, 11 अक्तूबर - जींद के
जिलाधीश एम.एल. कौशिक ने हिसार लोकसभा उपचुनाव में उचानाकलां
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 अक्तूबर को होने वाली
मतदान प्रक्रिया को निर्विघन,बिना किसी व्यवधान के
शांतिपूर्ण माहौल में स पन्न करवाने के लिये आवश्यक दिशा
निर्देश जारी किये हंै। जिलाधीश द्वारा पंजाब आबकारी
अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत जारी आदेशों में उल्लेख
किया गया है कि उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव
की प्रक्रिया को निर्विघन व शांतिपूर्ण तरीके से पूरी
करवाने के लिये उचानाकलां विधानसभा क्षेत्र में 11 अक्तूबर
को सांय 5 बजे से 13 अक्तूबर तक शराब की सभी दुकानें/ शराब
के ठेके पूर्ण रूप से बंद रहेगें । इन आदेशों की प्रतियां
उपमण्डल,तहसील स्तर पर सूचना पट्टंों पर चस्पा करने के
निर्देश दिये गये हैं। विभिन्न शराब के लाईसेंस धारकों को
उक्त आदेशों की सूचना देने के लिये उप -आबकारी एवं कराधान
आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिलाधीश ने स
बंधित को इन आदेशों की अनुपालना करने के लिये निर्देश दिये
हैं । आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी
कार्यवाही की जायेगी ।
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