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हिसार लोकसभा उपचुनाव के अंतर्गत आने वाली उचाना विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से स पन्न करवाने के लिये जिलाधीश एम.एल. कौशिक ने विभिन्न राजनैतिक दलों के लिये विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं।
 

 
 

चण्डीगढ़, 11 अक्तूबर - हिसार लोकसभा उपचुनाव के अंतर्गत आने वाली उचाना विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से स पन्न करवाने के लिये जिलाधीश एम.एल. कौशिक ने विभिन्न राजनैतिक दलों के लिये विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं।
जींद के जिलाधीश ने सभी राजनैतिक दलों को निर्देश दिये है कि कोई ाी दल मतदान दिवस 13 अक्तूबर को मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई बूथ स्थापित न करें। उन्होंने निर्देशंों में स्पष्ट किया है कि राजनैतिक दल 200 मीटर की परिधि के बाहर एक बूथ स्थापित कर सकता है। इस बूथ में एक मेज दो कुर्सी रहेगीं और इसके ऊपर एक छतरी,कपडे या तिरपाल छाया के लिये रख सकता है। यदि कोई राजनैतिक दल अलग से बूथ स्थापित करना चाहता है तो इसके लिये उसे सहायक निर्वाचन अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है।,यहीं नहीं उसे स्थानीय नगरपालिका/नगरपरिषद/जिला परिषद से ाी लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया है कि इन बूथों में राजनैतिक पार्टियां मतदाताओं को केवल अस्थाई पहचान स्लीप दे सकते है । इन अस्थाई पहचान स्लीप पर किसी भी प्रकार का कोई पार्टी चिन्ह,उ मीदवार का नाम ,किसी राजनैतिक दल का नाम नहीं होना चाहिये।
जिलाधीश ने निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया है कि राजनैतिक दलों द्वारा स्थापित इन बूथों पर राजनैतिक दल मात्र एक बैनर ही लगा सकता है जो उ मीदवार का नाम ,उसकी पार्टी और चुनाव चिन्ह चिन्हित हो । यह बैनर 3 बाई 1.5 फीट से अधिक नहीं होना चाहिये। इन बूथों पर बैठने वाला किसी भी सदस्य के लिये यह जरूरी है कि वह उस मतदान केन्द्र का वोटर होना चाहिये। उसके पास ईपीआईसी होना चाहिये और जब सैक्टर मैजिस्ट्रेट या आबजर्वर उसे ईपीआईसी दिखाने के लिये कहे तो उसे अपनी पहचान के लिये यह दिखाना होगा। सभी राजनैतिक पार्टियों को जिलाधीश ने यह भी निर्देश दिये है कि इन बूथों पर रहने वाले व्यक्ति का रिकार्ड आपराधिक नहीं होना चाहिये।
जिलाधीश ने यह भी निर्देश दिये है कि इन राजनैतिक दलों के बूथों पर लोगों की अधिक भीड़ न होने दें और जो व्यक्ति अपना मतदान कर चुका है वह व्यक्ति भी बूथ पर नहीं होना चाहिये।
 

 



 


 

 

 

 

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